छत्तीसगढ़

प्रतिबंधित दवाई बेचने वाले मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होगा निरस्त: कलेक्टर गौरव

Shantanu Roy
27 Nov 2024 5:30 PM GMT
प्रतिबंधित दवाई बेचने वाले मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होगा निरस्त: कलेक्टर गौरव
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छग
Raipur. रायपुर। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक ली। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने नशे की दवा एवं सामग्री बेचने वालों पर रोक लगाने के साथ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों पर प्रतिबंधित दवाइयां बेची जा रही हैं, ऐसे दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर नशे के सामानों की बिक्री करने वालों पर कड़ी निगरानी करें और नियमित रूप से जांच करें। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए। लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएं, ताकि लोग इस बुरी लत से दूर रहे। इस अवसर पर एसएसपी संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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